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Crime: नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में युवक को 20 साल की जेल

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PC: tribuneindia

सिरसा की एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 23 वर्षीय चड़त सिंह उर्फ निक्का सिंह को 2021 में 17 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और बार-बार बलात्कार करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना भी लगाया और सभी सजाएँ एक साथ चलने का आदेश दिया।

18 मई, 2021 को दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, नाबालिग लड़की डबवाली के पास अपने गाँव से लापता हो गई थी। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि सिंह उसे झूठे वादों के तहत ले गया था। बाद में लड़की मिल गई और उसने पुलिस को बताया कि सिंह उसे कई जगहों पर ले गया और 15-16 दिनों के कारावास के दौरान उसके साथ बार-बार बलात्कार किया।

पुलिस ने धारा 363 (अपहरण), 366 ए (नाबालिग को हासिल करना), 376 (2) (एन) और 376 (3) (बार-बार बलात्कार), 344 (गलत कारावास) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप दर्ज किए। जांच में मेडिकल जांच, डीएनए परीक्षण और धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान शामिल थे।


पीड़िता की गवाही और फोरेंसिक रिपोर्ट सहित सबूतों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने सिंह को दोषी करार दिया। 8 मई, 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ नरेश कुमार सिंघल ने उसे POCSO के तहत 20 साल, धारा 366A IPC के तहत 7 साल, धारा 363 IPC के तहत 5 साल और धारा 344 IPC के तहत 3 साल की सजा सुनाई। सजाएं साथ-साथ चलेंगी और 66,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त जेल की सजा होगी।

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